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माननीय न्यायालय ने बिना परमिट सवारी बस चलाने पर 10500 रुपए का जुर्माना लगाया


 माननीय न्यायालय ने बिना परमिट सवारी बस चलाने पर 10500 रुपए का जुर्माना लगाया 

गौरव मिश्रा सूरजपुर ✒️

सूरजपुर / यातायात पुलिस सूरजपुर से मिली जानकारी के अनुसार यातायात पुलिस सूरजपुर के द्वारा प्रतापपुर रोड में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान गुप्ता बस क्रमांक CG 15 EC1892 को रुकवा कर दस्तावेज चेक किया गया , चेक करने पर बस का परमिट नहीं होना बताया गया , इस पर यातायात पुलिस सूरजपुर द्वारा बस का चालान माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इस पर न्यायालय द्वारा बस पर 10500 का जुर्माना लगाया गया है। 

   इस पर यातायात प्रभारी बृज किशोर पांडे का कहना है , बिना परमिट चलने वाले वाहनों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।